पटना : खबर पंचायत चुनाव से जुड़ी है. वे मुखिया और उप-मुखिया जिन पर पद के दुरुपयोग और कदाचार के आरोप हैं, वे 5 साल तक चुनाव नहीं लड़ पाएंगे। ऐसे लोगों का नामांकन रद्द कर दिया जाएगा। पटना में जून में नल-जल योजना में वित्तीय अनियमितता के मामले में 9 ऐसे प्रमुखों के नाम सामने आए हैं जिनके खिलाफ प्राथमिकी दर्ज की गई है.
राज्य निर्वाचन आयोग द्वारा जारी अधिसूचना के अनुसार बिहार पंचायत राज अधिनियम 2006 के तहत दुर्व्यवहार या कदाचार के आरोपित मुखिया और उप मुखिया को संभागीय आयुक्त या राज्य सरकार द्वारा पद से हटा दिया गया है. या सक्षम प्राधिकारी या न्यायालय द्वारा स्थगित या रद्द नहीं किया गया है।
ऐसे लोग पद से हटाए जाने की तिथि से 5 वर्ष तक पंचायत चुनाव में प्रत्याशी नहीं बन सकेंगे। पटना जिले में जून में नल-जल योजना में वित्तीय अनियमितता के मामले में 9 ऐसे मुखियाओं के नाम सामने आए हैं जिनके खिलाफ प्राथमिकी दर्ज की गई है.
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Source : FIRST BIHAR